उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी सरकार (CM Yogi) ने अपराधियों (Criminals) पर नकेल कसने का सिलसिला जारी है. सूबे में पुलिस (UP Police) ने कुख्यात अपराधियों, विभिन्न प्रकार के माफियाओं व उनके गिरोह के अन्य सहयोगियों आदि के विरूद्ध अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही की है. योगी सरकार के चार वर्ष से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रूपये से अधिक की अवैध सम्पत्तियों के जब्तीकरण किया गया है. इसमें से सर्वाधिक कार्यवाही जनवरी 2020 से अब तक की गयी है. इस दौरान रिकॉर्ड कुल 13 अरब, 22 करोड़ रूपये से अधिक की अवैध सम्पत्ति गैगेंस्टर अधिनियम के तहत जब्त की गयी है.
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुये बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13 हजार 7 सौ से अधिक अभियोग गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज किये जा चुके हैं, जिनमें 43 हजार से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है. उन्होंने बताया कि अब तक गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के तहत 1431 प्रकरणों में 15 अरब, 74 करोड़, 5 लाख रूपये से अधिक की चल अचल अवैध सम्पत्तियोें पर शिंकजा कसते हुए सरकारी जमीन अवमुक्त कराने, अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण एवं अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है.
वाराणसी जोन में सबसे अधिक कार्रवाई
गैंगस्टर अधिनियम में सर्वाधिक एक्शन वाराणसी जोन में लिया गया, जहां पर कुल 420 प्रकरणों में 2 अरब, 2 करोड़, 29 लाख रूपये से अधिक, गोरखपुर जोन में 208 प्रकरणों में 2 अरब, 64 करोड़, 85 लाख रूपये से अधिक तथा बरेली जोन में 1 अरब, 84 करोड़, 82 लाख रूपये से अधिक की सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी.