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31.51 करोड़...प्राइवेट स्कूलों द्वारा अवैध रूप से फीस वसूलने के मामले में बड़ा एक्शन, मचा हड़कंप
jantaserishta.com
21 Nov 2024 2:38 AM GMT
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सांकेतिक तस्वीर
आधिकारिक बयान आया.
नई दिल्ली: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अवैध रूप से फीस वसूलने के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है. जिले के कलेक्टर द्वारा प्राइवेट स्कूलों पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है. जबलपुर जिले की स्कूल ट्यूशन फीस समिति ने पांच प्राइवेट स्कूलों को 31.51 करोड़ रुपये की अवैध रूप से ली गई ट्यूशन फीस माता-पिता को लौटाने का आदेश दिया है. यह फीस 52,480 छात्रों से 2017-18 से लेकर 2024-25 तक के शैक्षणिक सत्रों में एकत्र की गई थी.
जिला समिति द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन पांच स्कूलों के वित्तीय दस्तावेजों की जांच के बाद यह पाया गया कि स्कूलों ने बिना अनुमति के फीस बढ़ाई थी और छात्रों से यह अतिरिक्त फीस वसूली थी. समिति ने प्रत्येक स्कूल पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और आदेश दिया है कि यह जुर्माना 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए. यह कार्रवाई मध्यप्रदेश निजी स्कूल (फीस और संबंधित मामलों का विनियमन) अधिनियम के तहत की गई है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, समिति के अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ न्याय हो, और किसी भी स्कूल को बिना वैध कारण के फीस बढ़ाने की अनुमति न मिले.
जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि निजी विद्यालयों में फीस वसूली को लेकर 2017 में नियम बनाए गए थे, जिनके तहत इस प्रकार की अवैध वसूली के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की बात की गई थी. इस निर्णय से उम्मीद की जा रही है कि अब स्कूलों के द्वारा फीस में मनमानी वृद्धि पर काबू पाया जाएगा और अभिभावकों को कम से कम कुछ राहत मिलेगी.
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