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श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने एक स्कूली छात्रा से छेड़खानी करने के आरोपी को आज तीन वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा एडवोकेट ने बताया कि घमूडरवाली थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाने में आकर 12 जुलाई 2018 को अपने ही गांव के एक युवक गगनदीप मेघवाल पर स्कूल आते जाते रास्ते में छेड़खानी करने और अश्लील इशारे करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता ने बताया कि वह जिस रास्ते से स्कूल आती जाती है। उसी रास्ते में गगनदीप का मकान है। स्कूल आते-जाते हुए वह अपने घर के पास उस पर कमेंट करता था। वह 11 जुलाई की दोपहर 2 बजे छुट्टी होने के बाद घर आ रही थी। गगनदीप ने अपने घर के पास उसे पकड़ लिया। जबरदस्ती अपने घर ले जाने की कोशिश करने लगा। शोर मचा देने पर गगनदीप भाग् गया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपों को प्रमाणित माना और गगनदीप के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 10 गवाह और 10 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि आज निर्णय देते हुए न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने धारा 354 और पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत तीन-तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई और 5-5 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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