महाबोधि मंदिर में ब्लास्ट के मामले में 3 को उम्रकैद, 5 को 10-10 साल की सजा

गया के महाबोधि मंदिर में हुए विस्फोट और बमों की बरामदगी मामले में पटना की विशेष नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) अदालत ने 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। 5 दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने आज सभी के लिए सजा का ऐलान किया है। अदालत ने 10 दिसंबर को सभी को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया था। सभी फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। 19 जनवरी 2018 को धमाका हुआ था।
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