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26 जनवरी हिंसा मामले के आरोपी दीप सिद्धु को दिल्ली की अदालत ने जमानत दी।
आपको बता दें, 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल बाईपास से गिरफ्तार किए गए सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने लाल किले में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को भड़काने का मुख्य आरोपी माना है। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा जांच कर रही है कि क्या हिंसा एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। 9 फरवरी को अदालत ने उसे पूछताछ के लिए पुलिस की सात दिन की हिरासत में भेज दिया था। हिरासत में रहते हुए, सिद्धू के साथ एक अन्य आरोपी इकबाल सिंह को सीन को रीक्रिएट करने के लिए लाल किले ले जाया गया, जहां गणतंत्र दिवस पर हिसा हुई थी।
सिद्धू को हिरासत में लेने के लिए पुलिस ने कई कारण बताए, जिसमें मुंबई, पंजाब और हरियाणा का दौरा करना, लिंक की खोज करना, उसके समर्थकों की पहचान करना और उन्हें गिरफ्तार करना और उसके द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न सिम काडरें के साथ फोन बरामद करना शामिल था। 26 जनवरी को, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी किसान पुलिस से भिड़ गए थे। झड़प के दौरान, प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने लाल किले में प्रवेश किया और एक धार्मिक झंडा फहराया।
A Delhi Court grants bail to Deep Sidhu, an accused in the 26th January violence case.
— ANI (@ANI) April 17, 2021
(File photo) pic.twitter.com/vzrEEYuL1d
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