एआईएफ से 25,119 परियोजनाएं स्वीकृत, 11,722 करोड़ रुपये वितरित किए गए
उन्होंने कहा कि एआईएफ योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के किसानों को दिया जा रहा है और 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन सहित योजना लाभ और मुफ्त गारंटी कवर के साथ संपाश्र्विक मुक्त ऋण का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देना है। वास्तव में, एसएचजी, एफपीओ और अन्य सामूहिक जैसे अन्य किसान समूह भी एआईएफ के तहत पात्र हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करते हैं।
उत्तर में कहा गया है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्च र फंड स्कीम (एआईएफ) को जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था और यह 1,00,000 करोड़ रुपये के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है, जो पूरे देश में फार्म-गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं पर कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न ऋण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस वित्त पोषण सुविधा के तहत 2 करोड़ रुपये की सीमा तक के सभी ऋणों में 3 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज अनुदान और सीजीटीएमएसई योजना के तहत पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज होगा। मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, ये लाभ अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होंगे। यह योजना मूल्य श्रृंखला के प्रमुख तत्वों की स्थापना और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, गोदामों, साइलो, पैक हाउस, परख इकाइयों, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, कोल्ड चेन, रसद सुविधाओं सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं जैसी पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं।
जैविक आदानों के उत्पादन, और जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयों सहित सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए अन्य परियोजनाएं एआईएफ के अंतर्गत आती हैं। हाल ही में एकीकृत स्पिरुलिना उत्पादन, रेशम उत्पादन प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण और संयंत्र संगरोध इकाइयों की स्थापना जैसी नई गतिविधियों को भी एआईएफ के तहत लाया गया है।