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10 रुपए की जगह अब देने होंगे 25 लाख रुपए, ओवररेट पर शराब बेचना विक्रेता को पड़ा भारी

Nilmani Pal
3 July 2022 2:16 AM GMT
10 रुपए की जगह अब देने होंगे 25 लाख रुपए, ओवररेट पर शराब बेचना विक्रेता को पड़ा भारी
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उत्तराखंड। उत्तराखंड में शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग (Liquor Over Rating in Uttarakhand) के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इस बीच एक शराब विक्रेता को विदेशी शराब की बोतल पर 10 रुपए ज्यादा वसूलना भारी पड़ गया. देहरादून में उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) ने विक्रेता को शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं. शिकायत थी कि शराब की बोतल पर 780 रुपय मूल्य था और विक्रेता ने उससे 790 रुपए वसूले थे. इसका शिकायतकर्ता ने ओवर रेटिंग का विरोध करने पर गाली-गलौच करने का आरोप भी लगाया था.

दरअसल देहरादून में शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद हाल में जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी को अवस्थित शराब की दुकानों में यहां पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है, का बैनर/फ्लैक्स लगाने तथा शराब की ओवर रेटिंग करने व बैनर पोस्टर चस्पा न करने वाली दुकानों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे. इसी बीच चेंबर नंबर 515 रोशनाबाद कचहरी हरिद्वार निवासी एक शिकायतकर्ता अमित कुमार ने विपक्षी प्रबंधक विदेशी मदिरा की दुकान ग्राम धनौरी के अनुज्ञापी अशोक कुमार निवासी हीरा हेड़ी पोस्ट इकबालपुर थाना झबरेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसने अपने परिचित के डेबिट कार्ड से विपक्षी की दुकान से 19 सितंबर 2021 को विदेशी मदिरा की बोतल खरीदी थी। विपक्षी ने डेबिट कार्ड से 790 रुपये डेबिट कि थे जबकि बोतल पर 780 रुपये मूल्य अंकित था. 10 रुपए ज्यादा वसूलने का जब अमित ने विरोध किया तो विक्रेता ने उसके साथ गाली-गलौच किया. जिसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने फैसला सुनाते हुए विक्रेता को शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं.

ऐसे मामलों पर डीएम राजेश कुमार का कहना है कि जनपद में शराब की ओवर रेटिंग न हो इसके लिए आबकारी विभाग को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं तथा अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही करने और बार-बार इसकी पुनरावृत्ति होने पर निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं.


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