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चरस तस्करी के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल का कठोर कारावास

Santoshi Tandi
3 Nov 2023 11:52 AM GMT
चरस तस्करी के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल का कठोर कारावास
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मंडी। जिला मंडी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास सहित चार-चार लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें दो-दो साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषियों की पहचान सुनील कुमार पुत्र बंसी लाल निवासी मेहड़ (टांडू) तहसील सदर और खूब राम पुत्र योग राज निवासी (घ्राण) बिहण धार के रूप में हुई है।

मामला 10 जनवरी 2021 का है। जब पुलिस टीम रत्ती बाजार में नाकाबंदी पर तैनात थी। इसी दौरान उन्हें तेज रफ्तार में आ रही एक कार दिखाई दी। जैसे ही वाहन चालक ने पुलिस को सामने देखा तो उन्होंने वाहन को पीछे की ओर मोड़ने की कोशीश की, लेकिन वाहन का टायर नाली में धंस गया और बाहर नहीं निकल सका। जिसके बाद पुलिस की टीम ने शक के आधार पर वाहन की तलाशी ली।

तलाशी के दौरान पुलिस को कार में रखी एक सीमेंट की बोरी से 4.078 किलो चरस बरामद हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने कार में सवार दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया।

अदालत में 23 गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया और 20-20 साल के कठोर कारावास सहित चार-चार लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। अदालत में कहा गया है कि यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें दो-दो साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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