1996 का केस: 26 साल बाद कोर्ट से बरी हुआ बुजुर्ग, जानें पूरा मामला

न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
मुजफ्फरनगर: अवैध तमंचा रखने के झूठे आरोप में फंसे 70 साल के बुजुर्ग को 26 साल बाद कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया है. दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफफरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित रोहना खुर्द गांव निवासी 70 साल के बुजुर्ग रामरतन को पुलिस ने 2 नवंबर 1996 को अवैध तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. करीब 3 माह बाद रामरतन जमानत पर छूट कर बाहर आए. इसके बाद जनपद की सीजेएम कोर्ट में रामरतन के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई चली. करीब 24 साल बाद सीजेएम मनोज कुमार जाटव ने 9 सितंबर 2020 में रामरतन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.
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