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19 महिला आरोपियों को उम्रकैद की सजा, जानें क्या है वजह?

jantaserishta.com
4 Aug 2022 3:14 AM GMT
19 महिला आरोपियों को उम्रकैद की सजा, जानें क्या है वजह?
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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान

जानें पूरा मामला।

गुमला: वर्ष 2013 में गुमला के चर्चित डायन-बिसाही हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को 19 महिलाओं को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा गुमला सिविल कोर्ट के एडीजे-1 दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने सुनाई है।

कोर्ट ने सभी पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 11 जून 2013 को करंज थाना के करौंदाजोर टूकूटोली निवासी बेरजनिया इंदवार व एगनेसिया इंदवार पर डायन-बिसाही का आरोप लगा हत्या कर दी गई थी। बेरजनिया की पुत्री सेलेस्टीन ने आरोपियों के खिलाफ डायन बिसाही के आरोप में हत्या का केस दर्ज कराया था।
प्राथमिकी के मुताबिक घटना के दिन आरोपियों ने गांव के एक युवक की मौत होने के बाद बैठक बुलाई थी। इसमें बेरजनिया व एगनेसिया को भी बुलाया गया था। वहां बेरजनिया और एगनेसिया को डायन करार देते हुए लाठी डंडे से पीटकर मार डाला गया था। दोनो महिलाएं अपने को बार-बार निर्दोष बता रही थीं। बावजूद इसके आरोपी महिलाओं ने उनकी तनिक भी नहीं सुनी।
इस घटना के पूर्व भी गांव में बैठक बुला कर बेरजनिया व एगनेसिया से जुर्माना वसूला गया था। पुलिस ने 12 जून 2013 को सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में आरोपी महिलाएं न्यायिक जमानत पर बाहर आ गई। अब दोषी करार दिये जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। उधर मृतका के परिजनों ने फैसले पर संतोष जताया है।
सजा पाने वाली महिलाओं में भलेरिया इंदवार, इमिलिया इंदवार, करिया देवी, जरलदीता इंदवार, मंगरी देवी, खिरिस्टीना इंदवार, चिंतामणी देवी, विनिता इंदवार, ज्योति इंदवार, मालती इंदवार, गब्रेला इंदवार, रिजिता इंदवार, मोनिका इंदवार, केसेनसिया इंदवार, नीलम इंदवार, सुशीला इंदवार, कुरमेला इंदवार, ललिता इंदवार व रोजलिया इंदवार शामिल हैं। इनमें कई काफी बुजुर्ग हैं।

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