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आइसक्रीम खिलाने के बहाने 18 महीने की बच्ची के साथ से रेप, आरोपी गिरफ्तार

Rani Sahu
13 April 2022 10:20 PM IST
आइसक्रीम खिलाने के बहाने 18 महीने की बच्ची के साथ से रेप, आरोपी गिरफ्तार
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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ में एक घिनौनी वारदात सामने आई है

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ में एक घिनौनी वारदात सामने आई है. लालकुर्ती थाना क्षेत्र में 18 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. बच्ची की मां ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर बच्ची से दुष्कर्म (Rape Case) का आरोप लगाया है. आरोप है कि पड़ोसी ने आइसक्रीम खिलाने के बहाने बाजार ले जाकर उसके साथ रेप किया. पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ थाने (Meerut Police) में शिकायत दर्ज कराई है. केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र के थापर नगर इलाके में आरोपी शराफत और पीड़ित परिवार एक ही मकान में किराए पर रहता है. जानकारी के मुताबिक आरोपी और पीड़ित काफी समय से एक-दूसरे के साथ रह रहे थे. एक घर में रहने की वजह से दोनों का एक दूसरे के घर आना-जाना लगा रहता था. परिवार का कहना है कि आरोपी शराफत अक्सर बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने बाहर लेकर जाता था.
आइसक्रीम खिलाने के बहाने बच्ची से रेप
पीड़ित परिवार का कहना है कि मंगलवार को भी आरोपी बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर लेकर गया था. जब वह काफी समय तक घर वापस नहीं आया, तो बच्ची की मां ने उसे फोन करके बच्ची को घर लाने के लिए कहा. जिसके बाद आरोपी बच्ची को मां के हवाले कर तुरंत अपने घर चला गया. मां ने जब बच्ची के कपड़े बदले तो उसके प्राइवेट पार्ट में खून के निशान मिले. जिसके बाद आरोपी की हरकत का खुलासा हो गया. बच्ची के प्राइवेट पार्ट में खून के निशान देखने के बाद मां के होश उड़ गए. वह तुरंत बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गई. जिसके बाद डॉक्टर ने भी रेप की बात कही.
पोक्सो एक्ट में आरोपी पर केस दर्ज
इस मामले में पीड़ित परिवार ने मेरठ के लालकुर्ती थाना में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची को तुरंत जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मेरठ के एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि बच्ची का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है. बच्ची का इलाज अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट की देखरेख में किया जा रहा है. फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है. मेरठ के लालकुर्ती थाने में आरोपी शराफत के खिलाफ पोक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.


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