15 साल पुराने वाहन होंगे स्क्रैप, हर जिले में मिलेगी स्क्रैप करने की सुविधा

शिमला। हिमाचल में 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब स्क्रैप भी होंगे। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रदेश के हर एक जिले में लोगों को सुविधा मिलेगी और इसके लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग …
शिमला। हिमाचल में 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब स्क्रैप भी होंगे। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रदेश के हर एक जिले में लोगों को सुविधा मिलेगी और इसके लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोले जाएंगे जिसके लिए पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट, फर्म या कंपनी वाहन स्क्रैप करने लिए आवेदन कर सकते हैं। वाहनों को स्क्रैप करने के लिए परिवहन विभाग ने आवेदन भी मांगे हैं। यह आवेदन प्रकिया 18 दिसम्बर से शुरू होगी और 31 जनवरी तक परिवहन निदेशक कार्यालय में इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा। वाहनों को स्क्रैप करने लिए बेरोजगार युवाओं सहित पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट, फर्म या कंपनी भी आवेदन कर सकती है। आवेदन आने के बाद विभाग आवेदनों की स्क्रूटनिंग करेगा। चयनित फर्म को कारोबार शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों में 15 साल की आयु पूरे कर चुके वाहनों को स्क्रैप यानी कबाड़ किया जाएगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति भी अपने पुराने निजी वाहन को स्क्रैप करता है तो सरकार उसे नई गाड़ी खरीदने पर 25 से 50 प्रतिशत तक पंजीकरण में छूट देगी। केंद्र सरकार वाहन स्क्रैप पॉलिसी लाई थी। वहीं हिमाचल में भी यह पॉलिसी बनाई गई है। सरकार का तर्क है कि पुरानी हो चुकी गाड़ियों को लोग बेच देते हैं। एक समय में गाड़ी पुरानी हो जाती है और कबाड़ बन जाती है लेकिन इनके पार्ट मैकेनिक खोल कर प्रयोग करते रहते हैं और यह इस्तेमाल चलता रहता है। वहीं ऐसा करने से सरकार की पुराने वाहनों को खत्म करने की जो मंशा है वह पूरी नहीं होती। ऐसे में अब वाहनों के स्क्रैप होने से यह पुराने पार्ट का प्रयोग भी नहीं हो सकेगा।
