मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे "न्याय का गर्भपात" करार देते हुए सत्र अदालत के 10 साल पुराने फैसले को पलट दिया और एक व्यक्ति को 14 साल की लड़की को वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश करने के आरोप से बरी कर दिया। यह देखते हुए कि ऐसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए एक …
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे "न्याय का गर्भपात" करार देते हुए सत्र अदालत के 10 साल पुराने फैसले को पलट दिया और एक व्यक्ति को 14 साल की लड़की को वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश करने के आरोप से बरी कर दिया। यह देखते हुए कि ऐसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए एक निवारक की आवश्यकता है, एचसी ने उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई। यह महत्वपूर्ण फैसला राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2013 में उस व्यक्ति को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली अपील पर आया।
राज्य अभियोजक जीपी मुलेकर के अनुसार, आरोपी किशोरी और उसकी छोटी बहन को जानता था क्योंकि वह उनके चचेरे भाई का पड़ोसी था। वह चालाकी से नाबालिग को कपड़े और चप्पल खरीदने की आड़ में नासिक के एक रेड लाइट एरिया में ले आया। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि लड़की उस आदमी को 'मामा' (चाचा) कहती थी। अभियोजन पक्ष ने पीड़ित और रेड लाइट एरिया के गवाहों से पूछताछ की थी, जिन्होंने कहा था कि वह आदमी अक्सर महिलाओं को वहां लाता था और उस दिन वह नाबालिग के साथ था।
उसे दोषी ठहराते हुए, एचसी ने रेखांकित किया कि वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से नाबालिगों को प्रेरित करने के ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए, वह आदमी किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध वास्तव में गंभीर हैं और समाज पर प्रभाव डालते हैं… ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता ने आरोपी पर भरोसा किया था क्योंकि वह उसे चाचा कहती थी।"
गवाहों की गवाही पर भरोसा करते हुए, एचसी ने कहा कि शुरू से ही उस व्यक्ति का इरादा किशोरी को रेड लाइट एरिया में ले जाने का था। अदालत ने कहा कि कथित तौर पर स्वेच्छा से उस आदमी के साथ जाने का उसका कृत्य महत्वहीन होगा क्योंकि यह वास्तव में उसकी वैध संरक्षकता से अपहरण के समान होगा। अदालत ने आरोपी के रेड लाइट एरिया में बार-बार जाने को देखते हुए बचाव पक्ष द्वारा उसे निर्दोष बताए जाने को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा, "इस बात की पूरी संभावना है कि वह व्यक्ति दलाल हो।" उन्होंने यह भी कहा कि वह व्यक्ति सहानुभूति का पात्र नहीं है।