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Gwalior. ग्वालियर। भितरवार में स्कूली बच्चों को ढो रही वैन में आग लगने की घटना के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और यातायात पुलिस ने सोमवार को स्कूली वाहनों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन कर स्कूली बच्चों को ढो रही 14 वैन को जप्त कर लिया गया, जबकि 19 स्कूली बस में कमियां मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। इन बसों पर 10 हजार से अधिक का जुर्माना लगाया गया। डीएसपी यातायात ग्वालियर एवं आरटीओ ग्वालियर टीम ने डीपीएस, प्रगति विद्यापीठ, सेंट पॉल, ग्वालियर ग्लोरी स्कूल की बसों व वैन को चेक किया। स्कूलों में 19 बस ऐसी मिली जिनके पास फिटनेस, टैक्स सहित अन्य खामियां पाई गई।
इन सभी बसों पर चालानी कार्रवाई कर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा अवैध रूप से नियम कायदों को दरकिनार कर स्कूली बच्चों को ढो रही 14 वैन को जप्त कर थानों में खड़ा करा दिया गया। यातायात और आरटीओ अधिकारी ने सभी स्कूल संचालक और बस संचालकों को निर्देश दिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर स्कूली वाहनों का संचालन करें। जो बच्चे स्कूल वैन और ऑटो से जा रहे थे, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। वैन को जप्त करने के बाद अभिभावकों को अपने बच्चे को लेने के स्कूल आना पड़ा। अभियान की कार्रवाई से ऑटो चालक भी सकते में आ गए और वह भी कार्रवाई से बचने के लिए जुटे रहे।
ये है गाइड लाइन
स्कूली वाहनों में बस के आगे पीछे बड़े अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना चाहिए।
बस पर स्कूल का नाम व टेलीफोन नंबर आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
प्राथमिक चिकित्सा उपचार और प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था हो।
बस के दरबाजे पर सुरक्षा के लिए डोर हेण्डिल लॉक लगा हो।
निर्धारित सीट से अधिक संख्या में बच्चे नहीं बैठाएं जाएं।
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Shantanu Roy
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