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मासूम से रेप करने वाले को 10 वर्ष की कैद, पीड़िता को साढ़े 4 साल बाद मिला इंसाफ

Shantanu Roy
8 Feb 2023 4:05 PM GMT
मासूम से रेप करने वाले को 10 वर्ष की कैद, पीड़िता को साढ़े 4 साल बाद मिला इंसाफ
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हापुड़। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया और 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। आपको बता दें कि घटना 22 जनवरी वर्ष 2018 की शाम की है। जब गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बेटी खेतों से घर लौट रही थी। वहीं रास्ते में गांव निवासी एक आरोपी जबरन उसे सरसों के खेतों में ले गया और उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद पुलिस ने पोस्को समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कमलेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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