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Delhi दिल्ली: नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी सेना के साथ लड़ाई में शामिल दस भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। यह जानकारी शुक्रवार को अदालत में दी गई, जिससे मामले में गंभीरता और बढ़ गई है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति को “समझदारी से संभालने” की जरूरत है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र से शवों को निकालना काफी कठिन और जोखिम भरा काम होता है।
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को यह जानकारी दी। वह उस याचिका पर दलीलें पेश कर रही थीं, जिसमें सरकार से 26 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कदम उठाने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि इन भारतीयों को रूस में कथित रूप से हिरासत में रखा गया है और उन्हें युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के बाद मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि इसमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और विदेश में उनकी स्थिति से जुड़े सवाल सामने आए हैं। अदालत में यह भी चर्चा हुई कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में फंसे लोगों की वापसी और उनके शवों की पहचान व वापसी एक जटिल प्रक्रिया होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संवेदनशीलता बनाए रखने की बात कही है और संकेत दिया है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला उन भारतीयों से जुड़ा है जो कथित रूप से नौकरी या अन्य कारणों से रूस गए थे और बाद में युद्ध से जुड़ी परिस्थितियों में फंस गए। याचिका में सरकार से उनके सुरक्षित रेस्क्यू की मांग की गई है।
फिलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई जारी रखते हुए केंद्र सरकार से आगे की जानकारी और स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इस घटनाक्रम ने विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है।
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