लगेगा 1 हजार रुपए जुर्माना, मास्क नहीं पहनने वालों के लिए सख्त आदेश जारी
देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने आज शनिवार को महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपायों की घोषणा की. नए कोरोना गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकार ने धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित सभी प्रकार की रैलियों तथा सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी है. यहां तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
तेलंगाना सरकार की ओर से जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 10 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेंगे. इन नए उपायों के तहत, राज्य सरकार ने अपने यहां धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित सभी प्रकार की रैलियों, सार्वजनिक समारोहों व सामूहिक समारोहों पर रोक लगा दी है. तेलंगाना के सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन, दुकानों, मॉल, प्रतिष्ठानों, अधिकारियों आदि का प्रबंधन अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, शारीरिक दूरी और परिसर की लगातार सफाई का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा. साथ ही स्कूलों और शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी और छात्र मास्क पहनें तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें.
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा मास्क नहीं पहनने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाने के आदेश को भी सख्ती से लागू किया जाएगा. सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों को भी कोविड-19 के खिलाफ सावधानी बरतने की सलाह दी.