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Noida नोएडा: सिरसा गांव में हुए चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में जिला अदालत ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए आरोपी जेठ रोहित भाटी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सत्र न्यायालय में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए माना कि मामले में आरोप बेहद गंभीर हैं और उन्हें देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है। निक्की भाटी की हत्या के मामले में पुलिस पहले ही उसके पति विपिन भाटी, सास दया, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित भाटी को आरोपी बना चुकी है। कासना कोतवाली पुलिस ने हत्या में परिवार की सामूहिक संलिप्तता बताते हुए 500 से अधिक पन्नों की विस्तृत चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। चार्जशीट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि निक्की की हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई, जिसमें आरोपी परिवार के सभी सदस्य किसी न किसी रूप में शामिल रहे।
मृतका पक्ष की ओर से अधिवक्ता उधम सिंह तोंगड़ और दिनेश कुमार कलसन ने अदालत में विस्तार से अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि चार्जशीट में दर्ज तथ्यों और पुलिस की जांच से यह साबित होता है कि रोहित की भूमिका घटना में महत्वपूर्ण रही है। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से निक्की को निशाना बनाया और उसके साथ हुई हत्या कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक षड्यंत्र का हिस्सा थी। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को अवगत कराया कि मृतका के परिवार पर लंबे समय से मानसिक और सामाजिक दबाव बनाए रखा जा रहा था। जांच में कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो हत्या को एक सोची-समझी योजना का परिणाम साबित करते हैं। इसी आधार पर उन्होंने रोहित की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज की कि प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी की संलिप्तता का संकेत मिलता है और मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे रिहा करना न्यायहित में नहीं होगा।
इसी मामले में निक्की के पति विपिन, सास दया और ससुर सत्यवीर ने भी जमानत याचिका दाखिल की है, जिनकी सुनवाई की तारीख जनवरी 2026 के लिए तय की गई है। मृतका के परिजनों ने अदालत के इस फैसले को न्याय की दिशा में अहम कदम बताया है और उम्मीद जताई है कि उन्हें इस जघन्य अपराध में शामिल सभी आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी। निक्की भाटी की हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था, और मामला अब भी स्थानीय स्तर पर चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। अदालत का यह ताजा फैसला मामले को एक नए दौर में लेकर गया है, जहां न्याय की प्रक्रिया और भी तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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