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देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट (Supertech Emerald Court) सोसायटी सेक्टर-93 ए में टि्वन टावर को गिराने के लिए समय सीमा बढ़ाई दी है. कोर्ट (Supreme Court) ने इसके लिए अब 28 अगस्त की समय-सीमा तय की है. बता दें कि कुछ दिन पहले ही बिल्डर ने टावर ढहाने का काम कर रही एजेंसी के लिए और 3 महीने का समय नोएडा अथॉरिटी से मांगा था. अथॉरिटी ने साफ तौर पर कहा था कि वह समय में वृद्धि नहीं दे सकती. नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए ट्विन टावर को अवैध निर्माण करार दिया गया है.
न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) द्वारा दायर अर्जी के आधार पर आदेश पारित किया है. आईआरपी ने ट्विन टावर गिराने का ठेका लेने वाली एडिफाइस इंजीनियरिंग द्वारा इस काम के लिए और समय मांगे जाने के बाद 22 मई की तय तारीख को तीन महीने आगे बढ़ाकर 28 अगस्त करने का अनुरोध किया था.
सुपरटेक के आईआरपी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि एडिफाइस इंजीनियरिंग द्वारा किए गए परीक्षण विस्फोट में पता चला है कि ट्विन टावर अनुमान के मुकाबले ज्यादा मजबूत है. न्यायमित्र अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने भी आवेदन का समर्थन किया और कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा इस पूरी कार्यवाही की निगरानी करने के लिए तय एजेंसी सीबीआरआई (केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की) ने भी समयसीमा बढ़ाने का समर्थन किया है. बता दें कि सुपरटेक की इन दोनों बिल्डिंग्स को ट्विन टावर्स बोला जाता है. दोनों इमारतें नोयडा के सेक्टर 93 यानी एक्सप्रेस-वे की तरफ हैं. इन बिल्डिंग्स का नाम एमरल्ड कोर्ट ट्विन टावर्स है. सुपरटेक के एक अधिकारी के मुताबिक दोनों टावर्स में करीब एक हजार फ्लैट हैं. 633 फ्लैट बुक हुए थे. इसमें से 133 लोग दूसरे प्रोजेक्ट में मूव कर गए. इसमें से 248 ने पैसा वापस ले लिया, जबकि 252 लोगों का पैसा अभी भी फंसा हुआ है.
सुपरटेक बिल्डर पर आरोप है कि उसने ग्रीन बेल्ट और ओपन एरिया में अवैध तरीके से दो अपैक्स और सियान टावर खड़े कर दिए हैं. हर एक टावर 40-40 मंजिल का है. इसकी शिकायत खुद एमरॉल्ड सोसाइटी में रहने वालों ने की थी. इसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. जहां हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए नोएडा अथॉरिटी को आदेश दिया था कि वह 30 नवंबर तक सुपरटेक के दोनों अपैक्स और सियान टावर को तोड़े.