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पोर्न फिल्म रैकेट मामले राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Deepa Sahu
25 Nov 2021 6:10 PM GMT
पोर्न फिल्म रैकेट मामले राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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पोर्न फिल्म रैकेट मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

पोर्न फिल्म रैकेट मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

बता दें कि राज कुंद्रा, अभिनेत्री पूनम पांडे, और शर्लिन चोपड़ा समेत कुल 6 लोगों ने अग्रिम जमानत के लिए ये याचिका लगाई थी. राज कुंद्रा ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट को जवाब देते हुए कहा था कि वीडियो कामुक हो सकते हैं लेकिन सेक्सुअल गतिविधि को नहीं दिखाते हैं. राज कुंद्रा को इससे पहले इसी साल जुलाई में पोर्न फिल्म के ही एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही थी. उन्हें उस मामले में सितंबर महीने में जमानत मिली थी.
हालांकि जस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने इन सभी आरोपियों की किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अंतरिम सुरक्षा को 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. मुंबई पुलिस के साइबर सेल में दर्ज पोर्न रैकेट के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे राज कुंद्रा ने अदालत को बताया कि आईटी अधिनियम की धाराएं, 67, और 67 (ए) भारत में लागू नहीं हैं.


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