गुरुग्राम निवासियों ने कहा, एक महीने में 400 करोड़ रुपये का भुगतान करें
गुरुग्राम में सेक्टर 110 के लगभग 150 संपत्ति मालिक तब हैरान रह गए जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने उन्हें नोटिस जारी कर 409 करोड़ रुपये की ‘वृद्धि राशि’ की वसूली की मांग की।
निवासियों को अपने भूखंड के आकार के आधार पर 30 दिनों के भीतर 30 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये का भुगतान करने या वसूली राशि पर ब्याज के रूप में दंड का सामना करने के लिए कहा गया है।
सेक्टर में 2 मरला (544 वर्ग फुट), 4 मरला (1,089 वर्ग फुट), 6 मरला (1,633 वर्ग फुट) और 10 मरला (2,722 वर्ग फुट) से लेकर 1 कनाल (5,445 वर्ग फुट) तक के आकार के भूखंड हैं। यहां ज्यादातर प्लॉट 4 मरला और 6 मरला के हैं।
एचएसवीपी के अनुसार वसूली नोटिस पिछले महीने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद जारी किए गए थे, जिसमें प्राधिकरण को उन भूमि मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था जिनकी संपत्ति उसने राज्य भर में अधिग्रहित की थी।
एक दशक पहले, एचएसवीपी ने लैंड पूलिंग के माध्यम से सेक्टर 110-ए के विकास के लिए 36.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसमें जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, उन्हें उसी सेक्टर में प्लॉट दिए गए थे। 2015 में द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए एचएसवीपी द्वारा न्यू पालम विहार में उनके घरों को ध्वस्त किए जाने के बाद पालम विहार के 150 से अधिक लोगों को भी यहां मुआवजा भूखंड मिले थे। इन परिवारों को उनके भूखंडों के आकार के अनुसार वैकल्पिक भूखंड आवंटित किए गए थे।
निवासियों ने राज्य सरकार से संपर्क कर नोटिस को खारिज करने की मांग की है और अदालत जाने की धमकी दी है।
“बढ़े हुए मुआवजे की मांग के पीछे कोई तर्क नहीं है। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई उनके पास यहां प्लॉट हैं। अधिकारियों ने पहले हमारे घरों को तोड़कर हमें विस्थापित कर दिया। फिर वैकल्पिक भूखंड मिलने के बाद, लोगों ने नए घर बनाने के लिए ऋण लिया और अब भी उन्हें चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एचएसवीपी का एन्हांसमेंट नोटिस हमारे लिए एक झटके के रूप में आया है। हम एक महीने में 400 करोड़ रुपये का भुगतान कैसे करेंगे? सेक्टर 110-ए आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष सुमेर सिंह ने कहा, हमने इस मामले को संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया है।