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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर केंद्रीय कानून के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू नहीं करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, “आप अदालत की नहीं सुनते, कम से कम संसद की तो सुनें।”
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के अनुसार बनाए गए नियमों के तहत गठित होने वाली परिषद में सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। “आप अदालत की बात नहीं मानते, कम से कम संसद (क़ानून) की बात तो सुनो!” सीजे उपाध्याय ने चुटकी ली.
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर 16 साल पुराना कानून संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
अदालत ने सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन पर राज्य परिषद, जिला समितियों/जिला समन्वय-सह निगरानी समितियों के संबंध में विवरण देने का निर्देश दिया।
पीठ ने राज्य सरकार से कानून के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा।
उच्च न्यायालय निलोफर अरमानी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राज्य भर में वृद्धाश्रमों के लाइसेंस, पंजीकरण और प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई थी।
जनहित याचिका में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा के लिए राज्य के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा अधिसूचित 2010 नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की भी मांग की गई।
नियमों के अनुसार, राज्य परिषद और जिला समितियां सरकार को अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और ऐसे अन्य कार्य करने के लिए सलाह देंगी जो वह अधिसूचित कर सकती हैं।
इस साल जून में, एचसी ने राज्य सरकार से कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था। राज्य सरकार ने हलफनामे में दावा किया कि उसने बुजुर्ग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य परिषद और जिला समितियों के गठन के लिए कई कदम उठाए हैं।
हालाँकि, पीठ ने कहा कि राज्य परिषद और जिला समितियाँ अभी भी काम नहीं कर रही हैं। बाद में इसने मामले को 9 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।