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सीएम शिंदे के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी के लिए मुंबई के पूर्व मेयर दत्ता दलवी गिरफ्तार
ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर शिव सेना (यूबीटी) के नेता दत्ता दलवी के साथ कानूनी मामला चल रहा है। यहाँ एक विश्लेषण है:
आयोजन:
गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत: एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दलवी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद, शहर के एक न्यायाधिकरण ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में रखा।
याचिका और अदालती कार्यवाही: दलवी ने खुद को दोषी नहीं बताया और बेगुनाही और झूठे आरोप का दावा करते हुए जमानत पर रिहाई की मांग की। उनके जमानत अनुरोध पर अगले दिन सुनवाई होनी थी।
आरोप और कानूनी धाराएँ: दलवी की कथित टिप्पणियों के कारण भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए), 153 (बी), 294 और 504 सहित विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जो समूहों, बयानों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है। राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक, अश्लीलता के कार्य, और शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान।
पुलिस जांच: पुलिस जांच से पता चला कि कथित टिप्पणियां भांडुप में उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित एक शिव सेना (यूबीटी) बैठक के दौरान की गई थीं।
हिरासत याचिका और न्यायाधिकरण का निर्णय: पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए निवारक हिरासत की मांग की। दलवी के वकील ने हिरासत के लिए उचित कारणों की कमी और पंजीकृत धाराओं में अपराधों की स्पष्ट पहचान का अभाव बताते हुए इसके खिलाफ तर्क दिया। ट्रिब्यूनल ने पुलिस हिरासत से इनकार कर दिया और दलवी को न्यायिक हिरासत में रख दिया।
जमानत अर्जी: न्यायिक हिरासत के बाद, दलवी ने अपनी बेगुनाही दोहराते हुए और मामले में गलत फंसाने का दावा करते हुए जमानत याचिका दायर की।
राजनीतिक प्रतिशोध का दावा: दलवी के वकील ने सुझाव दिया कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी और कहा कि कथित अपराध में दलवी की कोई भूमिका नहीं थी।
वर्तमान स्थिति:
दलवी अपने खिलाफ आरोपों पर सुनवाई के लिए जमानत की सुनवाई का इंतजार करते हुए न्यायिक हिरासत में हैं।
कृपया ध्यान दें कि कानूनी कार्यवाही तेजी से विकसित हो सकती है, और इस जानकारी के बाद विकास हो सकता है।
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