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नाबालिग भतीजियों का यौन शोषण करने वाले आरोपी की जमानत ख़ारिज

30 Jan 2024 8:37 AM GMT
नाबालिग भतीजियों का यौन शोषण करने वाले आरोपी की जमानत ख़ारिज
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मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी दो नाबालिग भतीजियों के यौन शोषण के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि कई मामलों में दुर्व्यवहार करने वाले पीड़ितों को जानते हैं और यहां तक ​​कि उसी घर में भी रह सकते हैं।23 जनवरी को न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने …

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी दो नाबालिग भतीजियों के यौन शोषण के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि कई मामलों में दुर्व्यवहार करने वाले पीड़ितों को जानते हैं और यहां तक ​​कि उसी घर में भी रह सकते हैं।23 जनवरी को न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "ऐसे मामलों में, बच्चों को अधिक आसानी से धमकाया जाता है और दुर्व्यवहार के बारे में बोलने की संभावना कम होती है।"एचसी 9 और 13 साल की अपनी भतीजियों के साथ यौन दुर्व्यवहार करने के आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उस व्यक्ति ने कथित तौर पर कुछ नशीला पदार्थ देकर, उन्हें अश्लील वीडियो दिखाकर और उनकी नग्न फिल्म बनाकर उनके विश्वास को धोखा दिया। इसके अलावा, उसने यह भी धमकी दी कि अगर पीड़ितों ने उसकी हरकतों का खुलासा किया तो वह इसे प्रसारित कर देगा।

पीड़ितों और आरोपियों के परिवार अक्सर एक-दूसरे के घर आते-जाते रहते थे। एक दिन, लड़कियों में से एक ने अपनी मां को बताया कि आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करता था, रक्तस्राव या दर्द होने पर दवा देता था। पता चलने पर लड़की के पिता ने उस व्यक्ति को चेतावनी दी। चेतावनी के बावजूद, उस व्यक्ति ने कथित तौर पर मां का मोबाइल फोन हैक कर लिया और लड़की को धमकी भरे संदेश भेजे, जिन्हें उसके स्कूल समूहों में भी भेज दिया गया।

आरोपी की ओर से पेश हुए, निशाद नेवगी ने तर्क दिया कि पारिवारिक विवाद था और उसकी पत्नी के भाई उसे अपने भाइयों के पक्ष में अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा छोड़ने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मजबूर कर रहे थे। उसने अपनी पत्नी को कागजों पर हस्ताक्षर न करने के लिए कहा, जिससे रिश्ते में कड़वाहट आ गई और मामला दर्ज हो गया।पीड़िता की ओर से पेश वकील मनीष सिंह ने तर्क दिया कि प्रथम दृष्टया प्रवेशन यौन उत्पीड़न का सबूत नहीं हो सकता है, लेकिन घटनाओं के परिणामस्वरूप पीड़ितों को आघात और झटका लग सकता है, जो अब 13 और 15 वर्ष के हैं।24 पन्नों के विस्तृत आदेश में अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आवेदक पीड़िता का करीबी रिश्तेदार था और उसकी रिहाई से पीड़ितों के दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही सदमे में हैं।

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