
मध्य प्रदेश : अशोकनगर जिले से बड़ी खबर आई है. मुंगावली न्यायालय के न्यायाधीश अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल, एजीपी प्रतिपाल सिंह राजपूत से मिली जानकारी के मुताबिक, फरियादी रावराजा यादव निवासी देवारची ने 22 सितंबर 2020 को सहराज थाने में शिकायत दर्ज …
मध्य प्रदेश : अशोकनगर जिले से बड़ी खबर आई है. मुंगावली न्यायालय के न्यायाधीश अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल, एजीपी प्रतिपाल सिंह राजपूत से मिली जानकारी के मुताबिक, फरियादी रावराजा यादव निवासी देवारची ने 22 सितंबर 2020 को सहराज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. रात करीब 2 बजे आरोपी धारा सिंह अपने साथियों कलेक्टर सिंह के साथ आया था. पुरानी रंजिश के चलते देवेन्द्र सिंह, चन्द्रपाल, गंगाराम, मंगल सिंह व आशाराम हथियार लेकर उसकी छत पर आये और गाली गलौज करने लगे। जब मेघराज छत पर आया और उन्हें जाने के लिए कहा, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया और उस पर गोलियां चला दीं। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी.
प्रार्थी ने शिकायत दर्ज करायी
शिकायतकर्ता की ओर से सहराज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 294, 147, 148, 149 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद दावा कोर्ट में भेजा गया.
मामले में सभी सबूत मिलने के बाद अदालत ने आरोपी धार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 और 302 के तहत 1400 रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत 1,500 रुपये का जुर्माना और 2 से 3 साल की कैद भी हुई. जबकि अन्य आरोपियों कलक्टर सिंह, देवेन्द्र सिंह, चन्द्रपाल, गंगाराम, मंगल सिंह और आशाराम को धारा 147, 148, 149 और 302 के तहत आजीवन कारावास और 1400-1400 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
