- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पॉक्सो एक्ट के आरोपी...
x
भोपाल: पॉक्सो एक्ट के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्मल मंडोरिया ने दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
विशेष लोक अभियोजक श्यामसुंदर गुप्ता ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को एक किशोरी के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को अज्ञात लोग बहला, फुसलाकर ले गए हैं. मामले की जांच कर रही तत्कालीन जांचाधिकारी प्रतिमा मिश्रा ने पीड़िता को तलाश कर बयान दर्ज कराए थे, जिसमें बताया था कि आकाश पिता रघुवीर अहिरवार (24) निवासी गढ़ौली खुर्द थाना मोतीनगर उसे शादी का झांसा देकर ले गया था. इसके बाद पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई.
मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज
TagsaccusedBhopalcourtfinefive thousandHINDI NEWSimposedINDIA NEWSJantaJANTA SE RISHTAJanta Se Rishta NewsKhabron Ka SilsilaMadhya PradeshMID-DAY NEWSPAPERPOCSO ActPunishmentsamacharsamachar newssentencedten yearsTODAY'S BIG NEWSToday's Breaking NewsToday's Latest Newsअर्थदंडआज की ताजा न्यूज़आज की बड़ी खबरआज की ब्रेंकिग न्यूज़आरोपीकोर्टखबरों का सिलसिलाजनताजनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूजदस सालपांच हजारपॉक्सो एक्टभारत न्यूजभोपालमध्य प्रदेशमिड डे अख़बारलगायासजासुनाईहिंन्दी न्यूज़हिंन्दी समाचार
Admin Delhi 1
Next Story