पश्चिम बंगाल

एसिड अटैक से पत्नी की आंखें क्षतिग्रस्त

Anurag
23 July 2025 9:25 PM IST
एसिड अटैक से पत्नी की आंखें क्षतिग्रस्त
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Kolkata कोलकाता:जब उसे पता चला कि उसके पति का विवाहेतर संबंध है, तो उसने विरोध किया। नतीजतन, महिला पर तेज़ाब से हमला किया गया, जिससे उसकी दोनों आँखें चली गईं। अदालत ने सोमवार को दक्षिणी उपनगर पुजाली में तेज़ाब हमले की पीड़िता के पति शेख अब्बास उर्फ कालो को दोषी ठहराया। अदालत ने मंगलवार को अब्बास को सज़ा सुनाई। अलीपुर 7वीं फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश मणिकुंतला रॉय ने दोषी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, अदालत के फैसले के अनुसार, दोषी को महिला को 1 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना न चुकाने पर, 38 वर्षीय युवक को छह महीने और जेल में बिताने होंगे। न्यायाधीश ने घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'यह समाज का एक भयावह पहलू है।'
यह घटना पिछले साल 24 जून की देर रात हुई थी। तदनुसार, दोषी को घटना के एक साल 28 दिन बाद सजा सुनाई गई। कानूनी विशेषज्ञों के एक वर्ग का दावा है कि इस राज्य में किसी भी तेज़ाब हमले के मामले में दोषी को इतनी जल्दी सजा सुनाए जाने की कोई मिसाल नहीं है। न्यायाधीश ने दक्षिण 24 परगना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि एसिड अटैक पीड़िता को अधिकतम मुआवज़ा मिले। पति द्वारा किए गए एसिड अटैक में महिला ने अपनी दोनों आँखें खो दी हैं और अब वह कोई भी साधारण काम करके अपना गुज़ारा नहीं कर पा रही है।
अदालत के सूत्रों के अनुसार, अब्बास पेशे से ड्राइवर था। वह राज्य के विभिन्न जिलों में कार से सामान पहुँचाता था। उसकी पत्नी को अब्बास के किसी अन्य महिला के साथ संबंधों के बारे में पता चल गया था। महिला ने इसका विरोध किया। पिछले साल 24 जून की रात को अब्बास ने सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। इसके बाद वह घर के बगल में एक झाड़ी में छिप गया। उसे पता था कि उसकी पत्नी खिड़की से झाँककर देख लेगी कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही पत्नी ने खिड़की से झाँका, अब्बास ने उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया। महिला को गंभीर हालत में एमआर बांगुर अस्पताल ले जाया गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी दोनों आँखें नहीं बचीं। घटना के चार दिन बाद, 28 जून को पुलिस ने अब्बास को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पिछले साल 17 अगस्त को आरोप पत्र दाखिल किया और 10 सितंबर को आरोप तय किए गए। इस मामले में 12 लोगों की गवाही हुई।
विशेष लोक अभियोजक अनिर्बान गुहा ठाकुरता ने इस दिन कहा, "यह एक बेहद जघन्य अपराध है। दोषी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि समाज उसे भविष्य में याद रखे।" पीड़िता के वकील आजम खान दोषी के लिए अधिकतम सजा चाहते हैं। दोषी अब्बास ने कहा कि उसके माता-पिता और दो बच्चे हैं, और वह घर में अकेला कमाने वाला है, इसलिए इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता ने कहा कि वह खुश है।
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