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पश्चिम बंगाल
अयोग्य अभ्यर्थियों को भर्ती में भाग लेने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया?
Anurag
1 July 2025 9:22 PM IST

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Kolkata कोलकाता:एसएससी के 2025 के नए नियमों को लेकर आयोग को कलकत्ता हाईकोर्ट में सवालों का सामना करना पड़ा। मंगलवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने नियमों को चुनौती देते हुए दायर मामले में आयोग से पूछा, 'जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पुराने नियमों के अनुसार ही भर्ती होगी, तो नए नियम लाने में जटिलता क्यों है?' कोर्ट ने राज्य और आयोग को अगले सोमवार तक जवाब देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में पूरे भर्ती पैनल को ही रद्द कर दिया था। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस जगह पर नई भर्ती का भी आदेश दिया था। उसके मद्देनजर एसएससी ने नई अधिसूचना जारी की थी। परीक्षा नियमों में भी बदलाव किए गए थे।
स्कूल सेवा आयोग के 2025 के नियमों को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था। उस दिन न्यायाधीश ने पूछा था, "30 मई की भर्ती अधिसूचना में विशेष रूप से पहचाने गए अपात्र व्यक्तियों को नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से स्पष्ट रूप से क्यों नहीं रोका गया?" गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि केवल 'योग्य' बेरोजगार शिक्षक ही दोबारा परीक्षा में बैठ सकेंगे। साथ ही कहा गया था कि उम्र में छूट दी गई है। लेकिन स्कूल सेवा आयोग द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 'टेंटेड' (अयोग्य) लोग भी परीक्षा में बैठ सकेंगे। याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा है कि उम्र में छूट का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। चूंकि इस नोटिफिकेशन के मद्देनजर आवेदन की आखिरी तारीख 14 जुलाई है, इसलिए मामले की तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन किया गया था। अब इस मामले के मद्देनजर हाईकोर्ट क्या आदेश देता है? इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
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