पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल 31 जुलाई से भंग हो जाएगी : कलकत्ता उच्च न्यायालय

Ritisha Jaiswal
30 Jun 2022 3:46 PM IST
पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल 31 जुलाई से भंग हो जाएगी : कलकत्ता उच्च न्यायालय
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया कि वर्तमान पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल 31 जुलाई से भंग हो जाएगी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया कि वर्तमान पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल 31 जुलाई से भंग हो जाएगी क्योंकि यह अवैध रूप से जारी है और निर्देश दिया है कि परिणाम घोषित करने सहित डॉक्टरों के निकाय की चुनाव प्रक्रिया उस तारीख से तीन महीने के भीतर समाप्त हो जाए। .

याचिकाकर्ता डॉ कुणाल साहा, पश्चिम बंगाल में एक पंजीकृत चिकित्सक और एक प्रवासी भारतीय नागरिक, ने प्रस्तुत किया कि पिछली निर्वाचित मेडिकल काउंसिल की पांच साल की वैधानिक अवधि 15 जुलाई, 2018 को समाप्त हो गई थी और वर्तमान में यह अवैध रूप से चल रही है।
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न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा, "वर्तमान पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल, जो अवैध रूप से और कानून की भावना के उल्लंघन में जारी है, 31 जुलाई, 2022 से भंग हो जाएगी।"
अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को परिषद के अगले चुनाव कराने और 31 जुलाई, 2022 के भीतर अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए एक तदर्थ परिषद नियुक्त करने का निर्देश दिया
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने निर्देश दिया कि 31 जुलाई तक वर्तमान परिषद केवल आवश्यक दिन-प्रतिदिन की वित्तीय और अन्य गतिविधियों का प्रयोग करेगी, लेकिन अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान या हस्तांतरण नहीं करेगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि वर्तमान परिषद द्वारा किसी भी चिकित्सक का कोई नया पंजीकरण या पंजीकरण रद्द नहीं किया जाएगा
पीठ ने कहा कि उम्मीद है कि राज्य सरकार और उसके द्वारा गठित तदर्थ परिषद नई परिषद के गठन के लिए चुनाव, नामांकन और अन्य औपचारिकताओं की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी


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