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West Bangal : पत्नी के दोस्त और परिवार को पति पर थोपना क्रूरता के बराबर
West Bengal पश्चिम बंगाल : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्रूरता के आधार पर एक पति को तलाक का आदेश दिया है, जिसमें पत्नी के मित्र और परिवार को उस पर "थोपना" और उसके द्वारा वैवाहिक क्रूरता का झूठा मामला दर्ज कराना शामिल है।
न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पति के पक्ष में तलाक के आदेश को अस्वीकार करने वाले निचली अदालत के फैसले को गलत और विकृत करार देते हुए खारिज कर दिया।
इसने 19 दिसंबर को दिए गए अपने फैसले में कहा कि अपीलकर्ता (पति) द्वारा प्रतिवादी (पत्नी) के खिलाफ मानसिक क्रूरता का पर्याप्त मजबूत मामला बनाया गया है, जो ऐसे आधारों पर तलाक देने को उचित ठहराता है।
न्यायमूर्ति उदय कुमार की पीठ ने क्रूरता के आधार पर पति को तलाक का आदेश दिया, जिससे दोनों के बीच विवाह विच्छेद हो गया।
पीठ ने कहा कि पूर्वी मिदनापुर जिले के कोलाघाट में पति के आधिकारिक आवास में उसकी आपत्ति और असुविधा के बावजूद उसकी महिला मित्र और उसके परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी रिकॉर्ड से प्रमाणित होती है। पीठ ने कहा, "पति की इच्छा के विरुद्ध उसके आवास पर प्रतिवादी के मित्र और परिवार के अन्य सदस्यों को लगातार लंबे समय तक थोपना, कभी-कभी तो प्रतिवादी-पत्नी के वहां न होने पर भी, निश्चित रूप से क्रूरता माना जा सकता है, क्योंकि इससे अपीलकर्ता का जीवन असंभव हो सकता है, जो क्रूरता के व्यापक दायरे में आता है।"