पश्चिम बंगाल

हम SIR पर बैन नहीं लगने देंगे: SC

Kavita2
10 Feb 2026 10:15 AM IST
हम SIR पर बैन नहीं लगने देंगे: SC
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West Bengal वेस्ट बंगाल: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसी को भी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देगा।

पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR के बारे में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई लोगों की याचिकाएँ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और एनवी अंचारिया की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आईं।

इसके बाद बेंच ने कहा, "SIR मुद्दे पर जो भी आदेश या क्लैरिफिकेशन ज़रूरी होंगे, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। हम किसी को भी SIR प्रोसेस में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। यह राज्यों को साफ़ कर देना चाहिए।"

इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकार पर पश्चिम बंगाल में SIR के काम में लगे अधिकारियों के ख़िलाफ़ धमकियों और हिंसा को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। जजों की एक बेंच ने राज्य के DGP को इस बारे में एक हलफ़नामा दायर करने का आदेश दिया है।

बेंच ने यह भी आदेश दिया कि उस राज्य में SIR के काम के दौरान वोटरों के डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्शन्स को रिव्यू करने की डेडलाइन 14 फरवरी से कम से कम एक हफ़्ते के लिए बढ़ा दी जाए।

गौरतलब है कि इलेक्शन कमीशन 14 फरवरी को उस राज्य में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने का प्लान बना रहा है।

डोमिसाइल सर्टिफिकेट में काफी बढ़ोतरी: पिछले डेढ़ महीने में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए 18,605 एप्लीकेशन जमा किए गए हैं। आमतौर पर, ऐसे सर्टिफिकेट के लिए 200 से भी कम एप्लीकेशन जमा किए जाते हैं। अब इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। इस बारे में, फील्ड वेरिफिकेशन के काम के बाद, पुलिस डिपार्टमेंट की दी गई रिपोर्ट के आधार पर 14,590 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं।

इलेक्शन अधिकारियों और तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों ने कहा, "SIR प्रोसेस के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों के लिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट सबूत का एक ज़रूरी सोर्स है। इसलिए, उस सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन में काफी बढ़ोतरी हुई है।"

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