पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुवेंदु अधिकारी की याचिका खारिज की

Deepa Sahu
6 April 2023 1:22 PM GMT
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुवेंदु अधिकारी की याचिका खारिज की
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कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने पूछा कि जब चुनाव पहले से ही निर्धारित है तो वह बीच में चुनाव कैसे रोक सकता है। पीठ ने कहा, ''चुनाव पर रोक लगाना एक गंभीर मामला है और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया भाजपा विधायक अधिकारी के लिए पेश हुए, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 28 मार्च को इस स्तर पर पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जबकि यह माना था कि चुनाव के लिए सीट आरक्षण मानदंड पर याचिकाकर्ता अधिकारी के तर्क में दम है। उच्च न्यायालय ने माना था कि अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका के संबंध में इस स्तर पर किसी भी हस्तक्षेप से राज्य में पंचायत चुनाव स्थगित हो सकते हैं। अदालत ने सीटों के इस तरह के आरक्षण पर भाजपा विधायक द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर फैसला लेने का काम राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ दिया।
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