पश्चिम बंगाल

WB: नबन्ना अभिजन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 हजार पुलिसकर्मी तैनात

Kavya Sharma
25 Aug 2024 1:41 AM GMT
WB: नबन्ना अभिजन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 हजार पुलिसकर्मी तैनात
x
Kolkata कोलकाता: कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में 27 अगस्त को पश्चिम बंगाल के छात्रों द्वारा आहूत ‘नबन्ना अभिजन’ (सचिवालय तक मार्च) ने राज्य के सुरक्षा तंत्र को चौकन्ना कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, 97 वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को अकेले राज्य सचिवालय नबन्ना और उसके आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। राज्य के छात्रों द्वारा सोशल मीडिया पर ‘नबन्ना अभिजन’ का आह्वान किया गया है, जिसमें सभी को बिना किसी राजनीतिक दल का बैनर लिए इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आर.जी. कर बलात्कार और हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए महिलाओं द्वारा मध्यरात्रि मार्च के आह्वान के समान है। सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि 27 अगस्त को नबान्न और उसके आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पांच अलग-अलग स्तर की कमान बनाई गई है।
पहली श्रेणी में महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक स्तर के 21 अधिकारी होंगे, उसके बाद दूसरी श्रेणी में 13 अधीक्षक या उपायुक्त स्तर के अधिकारी होंगे। तीसरी श्रेणी में 15 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे, उसके बाद चौथी श्रेणी के प्रभारी 22 सहायक आयुक्त या उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे।- पांचवीं श्रेणी में 26 निरीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि नबान्न तक किसी भी विरोध मार्च के लिए राज्य सचिवालय और उसके आसपास की जाने वाली यह सबसे विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था होगी। राज्य के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा के ये कड़े कदम इस आशंका के कारण उठाए जा रहे हैं कि कुछ विपक्षी राजनीतिक दल भीड़ में शामिल हो सकते हैं और नबान्न की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं, जो वीवीआईपी क्षेत्र में है।
शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 27 अगस्त को प्रस्तावित नबन्ना अभियान पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यहां तक ​​कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता।
Next Story