पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा: सीएम ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम सुरक्षा

Deepa Sahu
21 Jan 2022 9:34 AM GMT
पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा: सीएम ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम सुरक्षा
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मई में पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान एक कथित हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कर रही है।

मई में पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान एक कथित हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कर रही है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता एसके सुपियां को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। सुपियां राज्य में 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनावी एजेंट थीं।

जहां राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता था, वहीं बनर्जी नंदीग्राम सीट को लंबे समय के सहयोगी सुवेंदु अधिकारी से हार गईं थी। सुवेंदु चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे। पिछले साल मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव घोषित होने के तुरंत बाद, राज्य के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।
2021 के चुनावों में नंदीग्राम के लिए सीएम बनर्जी के पोलिंग एजेंट सुपियां ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने सुपियां को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण का आदेश दिया था। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 31 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है। बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान दर्ज करने का भी निर्देश दिया।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा
मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, हरीश टंडन, सौमेन सेन और सुब्रत तालुकदार की पांच सदस्यीय खंडपीठ ने एनएचआरसी अध्यक्ष को हिंसा से संबंधित सभी शिकायतों की जांच के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया।
12 जुलाई 2021 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में एनएचआरसी कमेटी ने कहा कि राज्य की स्थिति 'कानून के शासन' के बजाय 'शासक के कानून' की अभिव्यक्ति है। कलकत्ता एचसी पिछले साल 19 अगस्त को महिलाओं के खिलाफ हत्या और अपराधों के मामलों में सीबीआई जांच का आदेश देने के लिए सहमत हो गया।
8 अक्टूबर को, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी की कलकत्ता एचसी की नवगठित पीठ ने कहा, "एसआईटी के वकील ने सीलबंद कवर में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है जिसे खोला और देखा गया है। रिपोर्ट इंगित करती है कि मामलों की संख्या जांच चल रही है और एसआईटी उनकी निगरानी के लिए और कदम उठा रही है। इसलिए हमारा विचार है कि मामले में प्रगति दिखाते हुए कुछ उचित समय के बाद एक और स्थिति रिपोर्ट दायर करने की आवश्यकता है।"


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