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पश्चिम बंगाल
VC appointment:सुप्रीम कोर्ट ने वार्ता में गतिरोध दूर करने का संदेश जारी किया
Anurag
18 July 2025 9:36 PM IST

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Kolkata कोलकाता:राज्य के 36 विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक कुलपतियों की नियुक्ति के मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय पहले ही हस्तक्षेप कर चुका है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार और कुलाधिपति-राज्यपाल के बीच मतभेदों के मद्देनजर, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्ष तरीके से कुलपतियों की नियुक्ति के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता में एक खोज एवं चयन समिति का गठन किया था।
इसके बाद, राज्य के 19 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति ललित की समिति को अन्य 17 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति क्यों संभव नहीं हो पाई, इसकी जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। उस रिपोर्ट के मद्देनजर गुरुवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि न्यायमूर्ति ललित की समिति द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, 17 में से 7 विश्वविद्यालयों में, कुलाधिपति-राज्यपाल सीवी आनंद बोस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रस्तुत सूची में पहले स्थान पर रहे व्यक्ति की तुलना में दूसरे स्थान पर रहे व्यक्ति को अधिक योग्य मानते हैं।
वह शेष 8 विश्वविद्यालयों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सूची में से तीसरे नाम की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। कुलाधिपति-राज्यपाल शेष दो विश्वविद्यालयों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सूची से पूरी तरह असहमत हैं।
जस्टिस ललित की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मतभेद कुछ आपत्तियों के कारण है। ऐसे में, सर्वोच्च न्यायालय सभी संबंधित पक्षों से बातचीत के माध्यम से समाधान तलाश रहा है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने आज फिर कहा है कि कुलपति की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सूची में से ही करनी होगी।
राज्यपाल की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमन ने कहा कि कुलपति की नियुक्ति न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आचार्य को नामों की सूची सौंप दी है।
इसके बाद, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वे शेष 17 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति का काम आपस में बातचीत के जरिए पूरा करना चाहते हैं। सभी पक्षों के बयान सुनने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 दिन में होगी।
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