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बंगाल विधानसभा से कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक पारित
दार्जीलिंग: पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 शुक्रवार को बंगाल विधानसभा से पारित हो गया। नए कानून के तहत राज्य सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए तीन के बजाय पांच सदस्यीय नई खोज-सह-चयन समिति का गठन किया है, जो नियुक्ति पर निर्णय लेगी.
नई कमेटी में कौन होगा?
नई कमेटी में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि भी रहेंगे. समिति में सीएम, राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा परिषद सहित तीन प्रतिनिधि होंगे, जबकि एक प्रतिनिधि चांसलर और एक यूजीसी से होगा। इससे पहले तीन सदस्यीय सर्च कमेटी में राज्य सरकार, राज्यपाल और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होते थे, जो कुलपतियों की नियुक्ति पर निर्णय लेते थे. अब इसमें विवि के प्रतिनिधि नहीं होंगे. संशोधन विधेयक से पहले राज्य सरकार ने 12 मई को एक अध्यादेश जारी किया था.
शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने विधेयक पेश किया
राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने भोजनावकाश के बाद विधेयक पेश किया। हालाँकि, मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया और मांग की कि इसे विस्तृत चर्चा के लिए एक खोज समिति के पास भेजा जाए, जिसके बाद मतविभाजन हुआ, जिसमें राज्य सरकार को भाजपा के 51 के मुकाबले 120 वोट मिले। आईएसएफ के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी मतदान से अनुपस्थित रहे।