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पश्चिम बंगाल
बेरोजगार शिक्षक CM Banerjee के दरवाजे पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया
Ratna Netam
29 May 2025 4:25 PM IST

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Kolkata.कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पिछले महीने कैश-फॉर-जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले ‘बेदाग’ शिक्षकों का एक समूह गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने और अपनी स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी देने उनके आधिकारिक आवास पर पहुंचा। हालांकि, बिना अपॉइंटमेंट के मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे शिक्षकों को ममता बनर्जी से मिलने का मौका नहीं मिला। दक्षिण कोलकाता के कालीघाट में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के पास तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें वहां से ले जाया। शहर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार सुबह अचानक पांच महिला शिक्षकों का एक समूह बिना अपॉइंटमेंट के मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार लगाने उनके आवास के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया और समझाया कि बिना अपॉइंटमेंट के मुख्यमंत्री से मिलना संभव नहीं है। हालांकि, महिला शिक्षकों ने उनसे बहस शुरू कर दी।
जल्द ही सुरक्षाकर्मियों ने महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से उन्हें हिरासत में लिया, पुलिस वैन में डाला और मुख्यमंत्री आवास के पास से ले गए। उन्हें पूछताछ के लिए पास के कालीघाट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हिरासत में लिए गए पांच शिक्षकों में साहनी नाजनीन, रूपा करमाकर, शिल्पी चक्रवर्ती, नूर अमीना गुलशन और संगीता साहा शामिल हैं। पुलिसकर्मियों से विवाद के दौरान साहा ने मीडियाकर्मियों से कहा कि चूंकि उनके पास समय नहीं था, इसलिए वे सीधे मुख्यमंत्री आवास पर आ गए। उन्होंने कहा, "शुरू से ही हम मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे थे। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री समझेंगे कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं।" इस सप्ताह की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए अधिसूचना 30 मई को जारी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कैश-फॉर-जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले ‘बेदाग’ शिक्षकों को भी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। हालांकि, राज्य सचिवालय के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अधिसूचना गुरुवार शाम तक जारी हो सकती है। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के पिछले आदेश को बरकरार रखते हुए, जिसने डब्ल्यूबीएसएससी के माध्यम से की गई 25,753 स्कूल नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, राज्य सरकार को 31 मई तक अधिसूचना या विज्ञापन जारी करके नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। चूंकि जिन शिक्षकों को बिना कोई पैसा दिए नौकरी मिली थी, वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि वे नई लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके सामने परीक्षा में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
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