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पश्चिम बंगाल
तृणमूल सांसद डेरेक ने सुप्रीम कोर्ट से बंगाल में SIR की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की
Anurag
6 Jan 2026 9:14 PM IST

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Kolkata कोलकाता: तृणमूल MP डेरेक ओ'ब्रायन ने SIR को बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। अपनी पिटीशन में डेरेक ने आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन के SIR में प्रोसेस में गड़बड़ियां हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर या BLO को WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए दिए गए निर्देश आम नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।
कोर्ट में पिटीशन में दावा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन बूथ लेवल एजेंट को SIR की सुनवाई के दौरान वोटरों की मदद करने से रोक रहा है। यह भी कहा गया है कि जनता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कमीशन 2002 की रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के साथ मैप करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है।
16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने से पहले भी कोई नोटिस या सुनवाई नहीं हुई थी। फिर भी, 58,20,898 लोगों के नाम हटा दिए गए। पिटीशन में इस घटना को 'वोटरों का बड़े पैमाने पर डिलीट होना' कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है:
1. क्लेम और ऑब्जेक्शन का समय बढ़ाया जाना चाहिए। कमीशन ने 15 जनवरी तक का समय दिया है। इसे और बढ़ाया जाना चाहिए।
2. कमीशन को कोई भी फॉर्मल निर्देश देते समय WhatsApp जैसे ऐप का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए।
3. यह पक्का करना चाहिए कि मैपिंग की वजह से एक भी वैलिड वोटर का नाम न छूटे।
4. कमीशन को वोटरों की मदद के लिए बूथ लेवल एजेंट (BLAs) को पोलिंग स्टेशन पर रहने देना चाहिए।
5. माइग्रेंट वोटरों को वर्चुअल हियरिंग या हियरिंग में परिवार के सदस्यों को मौजूद रहने की इजाज़त देनी चाहिए।
6. कमीशन को वेरिफिकेशन प्रोसेस में परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, पंचायत रेजिडेंस सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्टर को मानना चाहिए।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पिछले कुछ दिनों से इस बारे में खुलकर बोल रही हैं। सोमवार को उन्होंने सागर आइलैंड में कहा था कि वे SIR को परेशान करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे बहस करेंगी। मंगलवार को उनकी ही पार्टी के MP ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
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