पश्चिम बंगाल

TOTO पंजीकरण प्रक्रिया जारी: आवेदन कैसे करें और आवश्यक दस्तावेज़

Anurag
16 Oct 2025 9:13 PM IST
TOTO पंजीकरण प्रक्रिया जारी: आवेदन कैसे करें और आवश्यक दस्तावेज़
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Kolkata कोलकाता: राज्य भर में टोटो की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ही राज्य परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। शनिवार को जारी एक अधिसूचना में, परिवहन विभाग ने कहा कि प्रत्येक टोटो के पास एक अस्थायी टोटो नामांकन संख्या (टीटीईएन) होना अनिवार्य है। इस टीटीईएन नंबर के लिए आवेदन कैसे करें? आइए जानते हैं पूरी जानकारी।
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल है - 'टीटीईएन - पंजीकरण पोर्टल'। आपको चरण दर चरण इस पोर्टल पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा।
चरण 1
पहले चरण में, आपको अपने 12 अंकों के आधार नंबर से पंजीकरण शुरू करना होगा। "अप्लाई फॉर टीटीईएन" विकल्प पर जाकर अपना आधार नंबर दर्ज करने के बाद, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसे सत्यापित करने के बाद, आपकी पहचान की जानकारी अपने आप प्रदर्शित हो जाएगी।
चरण 2
इस चरण में, आपको अपनी बैंकिंग जानकारी और पहचान का प्रमाण देना होगा। आपको पहचान के प्रमाण के रूप में एक दस्तावेज़ की प्रति अपलोड करनी होगी। इसके बाद, आपको बैंक खाते का विवरण और आईएफएससी कोड प्रदान करना होगा।
चरण 3
इस चरण में, आपको अपनी टोटो के बारे में सभी जानकारी देनी होगी। सबसे पहले, आपको अपने ज़िले और पुलिस स्टेशन का नाम चुनना होगा। इसके बाद, आपको कार के मॉडल का नाम, स्पेसिफिकेशन, टोटो की तस्वीर अपलोड करनी होगी। आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण भी देना होगा।
चरण 4
यहाँ आपको टोटो से संबंधित कुछ सहायक दस्तावेज़ देने होंगे। ये हैं - टोटो डीलर का नाम और पता, टोटो इनवॉइस या स्व-घोषणा, संदर्भ दस्तावेज़ संख्या। सभी दस्तावेज़ों की स्पष्ट प्रतियाँ अपलोड करनी होंगी (अधिकतम आकार 20 KB)। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इसे जमा करना होगा।
आपको कौन से दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए?
आपको अपना आधार कार्ड, पहचान प्रमाण (ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड), बैंक खाते का विवरण, कार खरीद का इनवॉइस, कार की एक तस्वीर, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, डीलर की जानकारी तैयार रखनी होगी।
पंजीकरण कितने समय तक चलेगा और यह क्यों ज़रूरी है?
यह प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू हो गई है। पंजीकरण की यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी करनी होगी।
परिवहन विभाग ने बताया है कि टोटो को सरकारी परिवहन अधिनियम के दायरे में लाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। पंजीकरण के परिणामस्वरूप, राज्य भर के प्रत्येक टोटो के मालिक की पहचान और वाहन की विस्तृत जानकारी एक सरकारी पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। ऐसे में अवैध टोटो पर रोक लगाना बेहद फायदेमंद होगा। यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ, टोटो वाहनों की सही जानकारी सरकार के पास दर्ज हो सकेगी।
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