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पश्चिम बंगाल
Shamsherganj हिंसा में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में तेरह लोगों को दोषी ठहराया गया
Anurag
22 Dec 2025 9:35 PM IST

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Murshidabad मुर्शिदाबाद: जंगीपुर सबडिविजनल कोर्ट ने सोमवार को शमशेरगंज में हरगोबिंद दास और चंदन दास की हत्या के मामले में 13 लोगों को दोषी ठहराया। कोर्ट मंगलवार (23 दिसंबर) को दोषियों को सज़ा सुनाएगा। इस साल मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध के कारण काफी हंगामा हुआ था। इसी माहौल में जाफराबाद के रहने वाले हरगोबिंद दास और चंदन दास की 12 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। वे पिता-पुत्र थे। आरोप था कि उनकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई थी।
पुलिस ने घटना की जांच के लिए एक SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) बनाई थी। SIT ने इलाके के CCTV फुटेज, चश्मदीदों के बयानों और मोबाइल टावर लोकेशन ट्रैक के ज़रिए जांच की। इस घटना में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। जज अमिताभ मुखर्जी ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने 13 लोगों को दोषी ठहराया। फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद गिरफ्तार लोगों के रिश्तेदार रो पड़े। उन्होंने कोर्ट से दोषियों को कड़ी सज़ा देने की गुहार लगाई।
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