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पश्चिम बंगाल
SC बंगाल SIR प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगा
Tara Tandi
4 Feb 2026 1:53 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है। इस याचिका में उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) पर राजनीतिक पक्षपात और SIR कराने में तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई कॉजलिस्ट के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की बेंच 4 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगी।
मुख्यमंत्री बनर्जी ने SIR प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि जिस तरह से इसे किया जा रहा है, उससे लाखों मतदाताओं, खासकर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लोगों के वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है।
अपनी याचिका में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ECI पर राजनीतिक इरादे से काम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि एक संवैधानिक संस्था, जिससे निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उम्मीद की जाती है, वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जो "किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद चिंताजनक" है।
उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीधे दखल देने की मांग की है और चुनाव आयोग को उचित निर्देश देने की प्रार्थना की है।
इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन ने सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।
ये याचिकाएं भी CJI कांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।
यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बनर्जी ने सोमवार को नई दिल्ली में ECI मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात कर SIR प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी।
मुलाकात के बाद, मुख्यमंत्री ने CEC पर तीखे आरोप लगाए, उन्हें "अहंकारी" बताया और उन पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर पश्चिम बंगाल को निशाना बनाने का आरोप लगाया।
बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि ड्राफ्ट चुनावी रोल से असली मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं और दावा किया कि रिवीजन प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष चुनावी रोल पर्यवेक्षक और माइक्रो-पर्यवेक्षक विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लिए नियुक्त किए गए हैं।
हालांकि, ECI ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि CEC ने बैठक के दौरान यह साफ कर दिया था कि कानून का राज कायम रहना चाहिए और SIR प्रक्रिया में किसी भी बाधा, दबाव या हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने चल रहे रिवीजन के दौरान चुनावी अधिकारियों के साथ कथित धमकियों और तोड़फोड़ की घटनाओं पर भी चिंता जताई है।
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