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पश्चिम बंगाल
NHRC ने ममता बनर्जी के IRCTC आरक्षण फैसले की जांच की मांग की
Saba Naaz
6 Jan 2026 2:52 PM IST

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Kolkata कोलकाता: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) की एक बेंच ने रेलवे बोर्ड को एक शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2010 में, जब मौजूदा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं, तब अल्पसंख्यक प्राथमिकता के नाम पर आरक्षण देने के लिए टेंडर पॉलिसी में बदलाव किया गया था, जिससे SC/ST/OBC कैटेगरी के लिए कानूनी आरक्षण कम हो गया और मुस्लिम समुदाय को फायदा पहुंचाया गया, जो भारत के संविधान के तहत नहीं दिया गया है।
उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की टेंडर प्रक्रिया में रेलवे कैटरिंग स्टॉल और कैंटीन चलाने के कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण किया गया था। 2009 में कोलकाता (दक्षिण) निर्वाचन क्षेत्र से लगातार छठी बार लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद, ममता बनर्जी तत्कालीन प्रधानमंत्री, स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (UPA)-II सरकार में रेल मंत्री बनीं। हालांकि, 2011 के राज्य विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे पश्चिम बंगाल में 34 साल के वाम मोर्चा शासन का अंत हो गया।
2009 से 2011 तक रेल मंत्री के उस छोटे से कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर IRCTC की टेंडर प्रक्रिया में रेलवे कैटरिंग स्टॉल और कैंटीन चलाने के कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए अल्पसंख्यकों को एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पॉलिसी में बदलाव किया था। इस मामले को हाल ही में एक्टिविस्ट ग्रुप, लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने NHRC के संज्ञान में लाया था। इसके बाद, NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी कर मामले की जांच करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा दायर शिकायत में यह तर्क दिया गया कि उक्त आरक्षण तुष्टीकरण के लिए लागू किया गया था और यह भारतीय संविधान के अनुसार नहीं लगता है। शिकायतकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि आरक्षण से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उन्हें कम किया गया है।
शिकायत के अनुसार, अल्पसंख्यकों के लिए कैटेगरी A, B और C में आवंटन में आरक्षण तीन प्रतिशत था और D, E और F कैटेगरी के लिए 9.5 प्रतिशत था। याद दिला दें कि पिछले साल, कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस तपाब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मन्था की डिवीज़न बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2010 के बाद जारी किए गए सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए थे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर सर्टिफिकेट धर्म के आधार पर दिए गए थे। पिछले हफ़्ते भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने भी साफ़ किया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2010 के बाद जारी किए गए OBC सर्टिफिकेट को राज्य में ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट पर दावों और आपत्तियों पर चल रही सुनवाई के दौरान पहचान के सहायक दस्तावेज़ के तौर पर नहीं माना जाएगा, जो राज्य में तीन-चरणों वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा चरण है।
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