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दार्जीलिंग न्यूज़: पंचायत चुनाव में गई जान को वापस नहीं लाया जा सकता। बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की आवाज में अफसोस के स्वर सुनाई दिए. उन्होंने पंचायत चुनाव हिंसा में हुई मौतों पर अफसोस जताया.
सुनवाई के दौरान जज ने क्या कहा?
पंचायत चुनाव में राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में चल रही थी. आरोप है कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद आयोग ने समय पर केंद्रीय बल की तैनाती नहीं की. सुनवाई के दौरान जस्टिस टीएस शिवगणनम ने टिप्पणी की कि पंचायत में जो जिंदगियां गईं, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता.
बेंच के सामने 2 हजार पेज की रिपोर्ट
दूसरी ओर, केंद्रीय बल के समन्वयक बीएसएफ के आईजी एससी बुडाकोटी ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ के समक्ष 2,000 पेज की रिपोर्ट पेश की.
रिपोर्ट के मुताबिक आयोग की ओर से संवेदनशील बूथों की सूची केंद्रीय बलों को नहीं दी गयी. इसके अलावा रिपोर्ट में आयोग पर कई मुद्दों पर असहयोग का आरोप लगाया गया है. रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने राज्य और आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को है.