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पश्चिम बंगाल
टीचर्स ने 32,000 Primary Job कैंसिलेशन पर डिवीजन बेंच से फैसला मांगा
Anurag
2 Dec 2025 9:59 PM IST

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Kolkata कोलकाता: नवंबर में सुनवाई पूरी हो गई थी। बुधवार, 3 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीताब्रत कुमार मित्रा की डिवीजन बेंच 32,000 प्राइमरी स्कूल टीचरों से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाएगी। ज़ाहिर है, करीब 32,000 प्राइमरी स्कूल टीचरों का भविष्य इसी फैसले पर निर्भर करता है।
गौरतलब है कि 2014 के TET एग्जाम के आधार पर 2016 में राज्य के अलग-अलग प्राइमरी स्कूलों में भर्ती हुई थी। लेकिन उस भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 12 मई, 2023 को उस समय के कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने प्राइमरी स्कूलों में 32,000 नौकरियां रद्द करने का आदेश दिया था। साथ ही तीन महीने के अंदर भर्ती प्रोसेस शुरू करने का भी आदेश दिया था। उस समय उस समय के हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रत तालुकदार और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच ने नौकरियां रद्द करने के सिंगल बेंच के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि, डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया कि बोर्ड को सिंगल बेंच के आदेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी होगी।
राज्य और बोर्ड ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बेरोज़गारों के एक वर्ग ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच ने सुनवाई में सभी पक्षों को बोलने का मौका नहीं दिया। उस साल सुप्रीम कोर्ट ने डिवीज़न बेंच को सभी पक्षों के बयान सुनने का निर्देश दिया था। इसके बाद जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीताब्रतकुमार मित्रा की डिवीज़न बेंच ने मामले की डिटेल में सुनवाई की। इस बार उस मामले में फैसला 3 दिसंबर को सुनाया जाएगा।
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