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शिक्षक घोटाला: कलकत्ता HC ने WBBSE के पूर्व अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज की
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गंगोपाध्याय की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सीबीआई से सवाल किया कि बिना ठोस सबूत और तर्क के केंद्रीय एजेंसी कब तक गंगोपाध्याय को सलाखों के पीछे रख पाएगी.
वह इस मामले में गुरुवार को सीबीआई के वकील की दलीलें सुनेगी।न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "शिक्षक भर्ती घोटाले में अपनी जांच प्रक्रिया को और अधिक पुख्ता बनाएं। याद रखें कि अपात्र उम्मीदवारों को महज प्यार से नौकरी की पेशकश नहीं की गई थी।" घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही गंगोपाध्याय सलाखों के पीछे हैं।
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