पश्चिम बंगाल

शिक्षक भर्ती 'घोटाला': 24 घंटे में हमारे सामने पेश हों: एचसी से एसएससी प्रमुख

Deepa Sahu
23 Jun 2022 8:40 AM GMT
शिक्षक भर्ती घोटाला: 24 घंटे में हमारे सामने पेश हों: एचसी से एसएससी प्रमुख
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार को प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक वर्गों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं के संबंध में गुरुवार को 24 घंटे के भीतर पेश होने का निर्देश दिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार को प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक वर्गों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं के संबंध में गुरुवार को 24 घंटे के भीतर पेश होने का निर्देश दिया है। सरकारी स्कूलों की।

आयोग द्वारा कथित तौर पर इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहने के बाद एचसी का निर्देश आया। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने आगे मजूमदार को 16 जून को सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा मांगे गए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को अपने साथ ले जाने का निर्देश दिया।
यह पता चला है कि एसएससी की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसके द्वारा मांगे गए कुछ दस्तावेज सीबीआई के पास हैं, जो कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। न्यायमूर्ति मंथा ने तब यह जानना चाहा कि क्या एसएससी अधिकारियों ने सीबीआई से अनुरोध किया था। दस्तावेज और क्या केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके अनुरोध के बावजूद उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया।
एसएससी से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद कोर्ट ने इन सवालों के जवाब देने के लिए एसएससी अध्यक्ष को गुरुवार सुबह पेश होने का निर्देश दिया। इससे पहले, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने सात आदेश पारित कर सीबीआई को शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया था। 18 मई को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने राज्य के मंत्री पार्थ चटर्जी को घोटाले के सिलसिले में सीबीआई के निजाम पैलेस कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया।
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