पश्चिम बंगाल

कोयला घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को निर्देश

Admin2
17 May 2022 7:47 AM GMT
कोयला घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को निर्देश
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19 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : कोयला घोटाले मामले में तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। दरअसल, सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दोनों से दिल्ली की जगह कोलकाता में पूछताछ की इजाजत दे दी है। बता दें कि अभिषेक और उनकी पत्नी ने दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा जारी आदेश का विरोध किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट मे बंगाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईडी कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करती है तो वह राज्य मशीनरी द्वारा किसी भी तरह की बाधा और हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा।सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को भी नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा और मामले को 19 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

गौरतलब है कि इससे पहले अभिषेक और उनकी पत्नी ने ईडी द्वारा दिल्ली तलब किए जाने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका में कहा गया था कि दोनों पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, इसलिए एजेंसी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में पेश होने के लिए नहीं बुलाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 मार्च को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ईडी के अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी से इसी मामले में पिछले साल सितंबर में आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।ईडी ने अभिषेक बनर्जी से कोयला घोटाले और उनके परिवार की दो कंपनियों के संबंध को लेकर पूछताछ की थी। उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के विदेशी बैंक अकाउंट को लेकर भी पूछताछ की गई थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि अभिषेक बनर्जी के परिवार की कंपनियों को कोयला तस्करी से कमाए गए करोड़ों रुपए दिए गए थे, साथ ही कुछ पैसा रुजिरा बनर्जी के अकाउंट भी भेजा गया था।
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