पश्चिम बंगाल

सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रॉय की MLA के तौर पर अयोग्यता पर रोक लगाई, हलफनामा देने का आदेश दिया

Anurag
16 Jan 2026 9:24 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रॉय की MLA के तौर पर अयोग्यता पर रोक लगाई, हलफनामा देने का आदेश दिया
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Krishnanagar कृष्णानगर: मुकुल रॉय, कृष्णानगर नॉर्थ सीट से MLA हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें MLA सीट से अयोग्य ठहराया गया था। मुकुल के बेटे सुभ्रांशु रॉय ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी किया।
मुकुल रॉय 2021 के विधानसभा चुनाव में BJP के टिकट पर कृष्णानगर नॉर्थ सीट से MLA बने थे। बाद में उन्होंने BJP छोड़कर तृणमूल कांग्रेस जॉइन कर ली थी। हालांकि, आरोप है कि उन्होंने BJP से इस्तीफा नहीं दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय के खिलाफ एंटी-डिफेक्शन एक्ट के तहत केस किया था। उस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले नवंबर में मुकुल की MLA पोस्ट खारिज कर दी थी। हालांकि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज MLA को अयोग्य ठहराने के फैसले पर रोक लगा दी है और विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी, राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी, अंबिका रॉय और मुकुल रॉय को नोटिस जारी किया है। उन्हें चार हफ़्ते के अंदर अपना हलफ़नामा जमा करने का आदेश दिया गया है।
मुकुल रॉय को MLA पद से बर्खास्त करने के बारे में स्पीकर बिमान बनर्जी ने पहले कहा था कि उन्हें पक्का नहीं पता कि उन्होंने BJP से इस्तीफ़ा देकर तृणमूल कांग्रेस जॉइन की है या नहीं। इसीलिए उनके MLA पद को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। विधानसभा स्पीकर के पास किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के MLA पद को बर्खास्त करने का अधिकार होता है।
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