पश्चिम बंगाल

सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र कुमार तिवारी की गिरफ्तारी पर हलफनामा मांगा

Neha Dani
21 March 2023 5:38 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र कुमार तिवारी की गिरफ्तारी पर हलफनामा मांगा
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वरिष्ठ वकील ने भाजपा नेता की तत्काल रिहाई की भी मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल सरकार से भाजपा नेता जितेंद्र कुमार तिवारी की गिरफ्तारी पर एक हलफनामा दायर करने को कहा, जिसे उनके वकील के अनुसार शनिवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा से "अपहरण" कर लिया गया था।
आसनसोल के पूर्व मेयर को पिछले साल 14 दिसंबर को आसनसोल में कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान भगदड़ में तीन लोगों की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने आसनसोल के दो भाजपा पार्षदों - गौरव गुप्ता और तेज प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिन्हें इसी मामले में आरोपी बनाया गया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी ने दो वरिष्ठ वकीलों- सिद्धार्थ लूथरा और पी.एस. पटवालिया - ने शिकायत की कि तिवारी को शनिवार को नोएडा से "अपहरण" कर लिया गया और बंगाल ले जाया गया, भले ही उनकी जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित थी।
पटवालिया ने अदालत को बताया कि इससे पहले, मामला एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके कारण इसे सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
वरिष्ठ वकील ने भाजपा नेता की तत्काल रिहाई की भी मांग की।
राज्य की स्थायी वकील आस्था शर्मा ने यह कहते हुए पासओवर की मांग की कि वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल, जिन्हें बंगाल की ओर से पेश होना था, किसी अन्य अदालत में व्यस्त हैं। हालांकि, पीठ ने सुनवाई जारी रखी और बंगाल सरकार से दो सप्ताह के भीतर तिवारी की गिरफ्तारी के संबंध में एक हलफनामा दायर करने को कहा।

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