पश्चिम बंगाल

सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन मर्डर केस में BDO प्रशांत बर्मन को सरेंडर करने का आदेश दिया

Anurag
19 Jan 2026 9:50 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन मर्डर केस में BDO प्रशांत बर्मन को सरेंडर करने का आदेश दिया
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Jalpaiguri जलपाईगुड़ी: इस बार, एक बिजनेसमैन की हत्या के आरोपी BDO प्रशांत बर्मन को पकड़ा जाना चाहिए। जलपाईगुड़ी के राजगंज के BDO प्रशांत बर्मन को शुक्रवार, 23 जनवरी तक सरेंडर करना होगा, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिया। प्रशांत ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की डिवीजन बेंच ने साफ कर दिया कि इस बार प्रशांत बर्मन को सरेंडर करना ही होगा। उनके वकील ने सरेंडर करने के लिए 26 जनवरी तक का समय मांगा था। हालांकि, उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। हालांकि, सरेंडर करने के बाद वह बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेटर रिमांड चाहते हैं, तो वह अर्जी भी स्वीकार की जा सकती है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दत्ताबाद, नॉर्थ 24 परगना के सुनार स्वपन कामिल्या के किडनैपिंग और मर्डर केस के आरोपियों में से एक, राजगंज के BDO प्रशांत बर्मन की एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज कर दी थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष ने उन्हें 72 घंटे के अंदर राज्य पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया था।

इस आदेश को चुनौती देते हुए प्रशांत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी। अपनी दलील में उन्होंने कहा, 'कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रशांत बर्मन की याचिका पर रोस्टर के हिसाब से सुनवाई नहीं हुई।' उनके वकील ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि प्रशांत बेगुनाह हैं।

जवाबी दलील में राज्य सरकार ने दावा किया कि उनके पास पूरी घटना से जुड़ा CCTV फुटेज है। इससे आरोपी प्रशांत बर्मन को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की मांग मजबूत होती है। राज्य सरकार के वकील ने यह भी कहा कि इस घटना की सही जांच के लिए प्रशांत बर्मन की गिरफ्तारी जरूरी है।

खास बात यह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट से प्रशांत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही वह 'लापता' हैं। गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है लेकिन वह अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। हालांकि, इस बार देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनके सरेंडर करने के लिए डेडलाइन तय की है।

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